EPFO Rule: Latest News: आप चाहे किसी भी संस्थान में काम कर रहे हो लेकिन आपको पीएफ खाता (PF Account) के बारे में अवश्य पता होगा। पीएफ खाता के लिए आपका संस्थान प्राइवेट (Private) और सरकारी (Government) दोनों हो सकता है| क्योंकि दोनों संस्थानों के लिए पीएफ अकाउंट जरूरी होता है । पीएफ अकाउंट पर हर सैलरीड व्यक्ति के सैलरी का एक हिस्सा सैलरी से काट कर जमा होता है| अगर आप फ्रेशेर (Fresher) है और किसी भी संस्थान में नई नौकरी से जुड़ रहे हैं तो आपको पीएफ खाते के बारे में जानकारी होना आवश्यक है|
आपके सैलरी का पीएफ अकाउंट में कितना प्रतिशत पैसा जमा होता है
ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार इस योजना में कंपनी और कर्मचारी हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं| इसमें कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12% जमा करता है| और अगर कर्मचारी 20 कर्मचारियों से कम वाली कंपनी में काम करता है तो उसे 10% का योगदान देना होता है|
PF Account कब निष्क्रिय हो जाता है
PF Account के नियम के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति का पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है । अगर आपके पीएफ खाता में कुछ पैसे जमा है तो सरकार की तरफ से उस पर आपको ब्याज मिलता है । लेकिन निष्क्रिय कैटेगरी मैं जा चुके पीएफ खाता धारको को उस ब्याज पर टैक्स देना होता है| उसके बाद उन पैसों पर 7 साल तक क्लेम ना लेने की स्थिति में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में भेज दिया जाता है| आप इन पैसों को 25 साल के भीतर सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से क्कलेमर प्राप्त कर सकते हैं|
हम आशा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है और आपको समझ आई है इसको पढ़ने के बाद आप अपने इपीएफ अकाउंट को लेकर सतर्क रहेंगे और समय-समय पर इसे चेक भी कर सकते हैं|